24 मार्च को निकाय चुनाव पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट – यूपी टाइम्स लाईव टीम।

लखनऊ: राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने के मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार अपना पक्ष रखते हुए नए सिरे से सीटों का आरक्षण और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही सीटों के आरक्षण के लिए अधिनियम में जरूरी संशोधन करने के लिए कैबिनेट के समक्ष अध्यादेश लाया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग ने दो माह 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करते हुए 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए तय समय से पहले सुनवाई के लिए समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। नगर विकास विभाग अब मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण करने की अनुमति मांगेगा।

सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए मेयर व अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण करते हुए 5 दिसंबर 2022 को अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। अनंतिम अधिसूचना जारी होती इसके पहले ही हाईकोर्ट में मामला फंस गया। हाईकोर्ट ने पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए ट्रिपल टेस्ट का आधार पूछा और बिना आरक्षण चुनाव कराने का आदेश दे दिया। सरकार इसकेबाद 28 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट चली गई।

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