सेवानिवृत्त थानाध्यक्ष को कोर्ट ने भेजा जेल, वारंट का किया था अवहेलना 

Reported by: Virender Singh Yadav 

Edited by: Amit Yadav 

 Updated: 8 December, 2025 (Wednesday, 3:05pm)IST

महराजगंज/फरेन्दा: दो दशक पुराने मारपीट के मामले में सिविल जज फरेंदा अखिल कुमार निझावन की अदालत ने तत्कालीन व अब सेवानिवृत्त हो चुके थानाध्यक्ष दीपन यादव को वारंट रिकॉल में जेल भेज दिया। कोर्ट से कई बार जारी वारंट की अवहेलना के मामले में यह कार्रवाई हुई। सेवानिवृत्त थानाध्यक्ष ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे नामंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया।

मामला वर्ष 2005 का है। पत्रावली के मुताबिक बारातगाड़ा गांव निवासी गोपीनाथ ने तत्कालीन फरेंदा थानाध्यक्ष दीपन यादव के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में मारपीट का मुकदमा दाखिल किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पत्रावली क्षेत्राधिकार के तहत फरेंदा न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई। पत्रावली के मुताबिक इस मामले में कोर्ट से तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपन यादव के खिलाफ कई बार वारंट जारी हुआ। तत्कालीन थानाध्यक्ष पर वारंट की अवहेलना करने का आरोप लगा। इस मामले में वर्ष 2013 से ही वारंट चल रहा था। सिविल जज फरेंदा अखिल कुमार निझावन ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष को जमानत नहीं देते हुए जेल भेज दिया।

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