विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए का गमन करने वाला शातिर पुलिस की पहुंच से दूर, अब पुलिस पास्पोर्ट, सीडीआर के तहत करेगी कार्यवाही

करोड़ों का गमन करने वाला मास्टरमाइंड शातिर सगीर खान का फाइल फोटो

 

Reported by: Girajesh Kumar Gupta

Edited by: Up Times Live Team
Updated: 7 January, 2025 (Tuesday, 7:53 pm)IST

कुशीनगर/अहिरौली: विदेश भेजने के नाम पर तथा विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का गमन करने वाला शातिर मास्टरमाइंड सगीर खान उर्फ खान सगीर अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है।

आपको बता दें कि, कई जगहों पर विदेश भेजने के नाम पर आफिस डालकर लोगों को गुमराह करके करोड़ों रूपए का गमन करने वाला मास्टरमाइंड शातिर कभी दुबई तो कभी भारत में रहता है, पर पुलिस उसको पकड़ने में दूर रही है।

आरोपित के खिलाफ दो थानों में दर्ज हुआ था प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

जिला महराजगंज के सदर कोतवाली थाना के अन्तर्गत, पुलिस चौकी पकड़ी क्षेत्र में आरोपी आफिस डालकर कई लाख का गमन किया था और आरोपी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुआ था।
जिला कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के तिनहवां में आरोपी एक आफिस डालकर वहां से भी कई लाख का गमन करके फरार हो गया। जिसका एफआईआर 339/2023 अहिरौली थाने में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल छः लोग नामित किए गए। जिसमें सगीर खान उर्फ खान सगीर मुख्य आरोपी है तथा उस आफिस का संचालक भी था।
पुलिस द्वारा विवेचना अभी विचाराधीन है।
आरोपित कुशीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में दो बार अंतरिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल किया था, पर न्यायालय द्वारा उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।
विवेचक के बुलाने पर भी आरोपित, विवेचक को भी गुमराह कर रहा है।

आरोपित के खिलाफ आज एक और शिकायती प्रार्थना पत्र मिला:
आज अहिरौली थाना में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए राकेश सिंह व कन्हैया यादव ने बताया कि, राकेश सिंह का कुल 18 लाख रुपए व कन्हैया यादव का कुल 3 लाख 50 हजार रुपए विदेश आने – जाने व रोजगार दिलाने के आजाद वीजा के नाम पर सगीर खान व उसके श्वसुर समशाद व उसके भांजे मोसिम खान ने षड्यंत्र बनाकर लिया है जो एक प्रमाण के तहत गूगल पे , फोन पे व नगद के रूप में है।

इस प्रकरण में आरोपित के पूर्व एफआईआर में अन्वेषण कर रहे जांच अधिकारी ने बताया कि, आरोपित शातिर किस्म का है।
यह एक षड्यंत्र के तहत ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। महराजगंज के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गबडुआ निवासी उसके श्वसुर समशाद व थाना क्षेत्र भिटौली के अंतर्गत ग्राम डेरवां निवासी उसका भांजा मोसिम खान उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र में दोषी बताया गया है।
आरोपी के पास्पोर्ट और उसके लोकेशन को ट्रैस किया जाएगा व सीडीआर खंगाला जाएगा व घटना में संलिप्त उसके रिश्तेदारों को जल्द ही हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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