लिव-इन ‘अनुबंध’ ने जेल जाने से बचाया



Reported by: Up Times Live Team

साथी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया

नई दिल्ली:  पश्चिमी दिल्ली में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला ने साथी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो पता चला कि दोनों मर्जी से लिव-इन में रहते थे।

इसके लिए उन्होंने बीते वर्ष एक एग्रीमेंट भी बनाया था। मकान मालिक सहित आसपास के लोगों को उन्होंने बताया था कि वह पति-पत्नी हैं। इसलिए द्वारका की एक अदालत ने आरोपी युवक को अग्रिम जमानत दे दी। पश्चिमी दिल्ली के एक थाने में 19 दिसंबर को महिला ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने बयान में बताया कि परिचित शख्स ने नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना रखा है, जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह कई बार उसके साथ गलत काम कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन की। इस दौरान उन्हें पता चला कि महिला इस शख्स के साथ लिव-इन में रहती थी। हाल ही में आरोपी युवक ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दोनों लगभग एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं। महिला ने खुद को तलाकशुदा बताया था, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि उसका चार साल का बच्चा है। इस बच्चे को वह भतीजा बताती थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि 17 फरवरी 2023 को दोनों ने सहमति से साथ रहने का एफिडेविट बनवा रखा है। भले ही इसकी कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि दोनों सहमति से साथ रहते थे।

आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने आदेश दिया है कि एसएचओ या जांच अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत जमानत पर छोड़ देंगे। इसके अलावा जमानत के लिए लगाई कई शर्तों का आरोपी द्वारा पालन किया जाएगा।

*गवाह बोले, खुद को पति-पत्नी बताते थे:-*
अदालत ने आदेश में कहा कि उनके मकान मालिक और घर के सामने रहने वाले दुकानदार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह दोनों खुद को पति-पत्नी बताते थे। सहकर्मियों ने भी दोनों के लिव-इन में रहने की पुष्टि की है। उनकी कई तस्वीरें और चैटिंग भी साक्ष्य के तौर पर रखे गए हैं।

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