राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा,  अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करायें प्रमुख सचिव व डीजीपी



Reported by: Up Times Live Team

बस्ती:  बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की संपत्ति की कुर्की न होने पर एमपी- एमएलए कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश दिया है कि दोनों अफसर फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क कराकर कुर्की कुलिंदा कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी।

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फरार अभियुक्त अमरमणि दुर्दांत व प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। हत्या समेत कुल 20 क्रिमिनल केस उसके उपर दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस इस कारण उसके प्रभाव में कार्यवाही करने से बच रही है।

बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण के केस में फरार आरोपी अमरमणि की संपत्ति की कुर्की के लिए ढ़ाई महीने पहले ही आदेश दे दिया था। अभी तक लखनऊ और महराजगंज में ही अमरमणि की अचल संपत्ति पुलिस ज्ञात कर पाई है। इनमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांतखंड में 450 वर्गमीटर भूखंड है, जिसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये  आकी गई है। उसे कुर्क करने के लिए दो टीमें संबंधित जिले में भेजी भी गई हैं। मामले की विवेचना करने वाली कोतवाली पुलिस आरोपी के आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा कर चुकी है। फरार आरोपी के संबंध में अखबारों में इश्तहार भी प्रकाशित करवा चुकी है।

इंस्पेक्टर ने प्रार्थना पत्र देकर मांगा मोहलत:-

सुनवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंदन कुमार ने अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया कि फरार अभियुक्त की दो संपत्तियों की कुर्की के लिए एसआई रमेश यादव को लखनऊ भेजा गया है। वहां धारा 83 की कार्यवाही के लिए एक मजिस्ट्रेट, रिसीवर नियुक्त करने व लोकल पुलिस बल के लिए डीएम व कमिश्नरेट लखनऊ को पत्राचार किया गया है। अन्य संपत्तियों की जानकारी के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

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