Reported by: Adrash Tripathi
Edited by: Amit Yadav
Updated: 16 December, 2024 (Monday, 12:07pm)IST
महराजगंज: बेसिक शिक्षा विभाग में बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। कोतवाली पुलिस ने रविवार को परतावल के खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर प्राथमिक विद्यालय भौसगरा की बर्खास्त सहायक अध्यापिका के खिलाफ नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के आरोप में केस दर्ज किया है। जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।
गोरखपुर के तुर्कमानपुर यादव टोला निकट कार्मल स्कूल गीता प्रेस की रहने वाली बिन्दु यादव की 16 अगस्त 2014 को परतावल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका पद पर हुई थी। शिक्षिक के खिलाफ शिकायत हुई कि वह टीचर सर्टिफिकेट शिशु शिक्षा परीक्षा 2013 के प्रमाण पत्र पर नौकरी हासिल की है, जबकि जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए यह डिग्री मान्य नहीं है। इस मामले में तत्कालीन बीएसए ने वर्ष 2017 में शिक्षिका बिन्दु यादव की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। बीएसए की कार्रवाई के खिलाफ वह हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने उसके रिट याचिका पर स्थगन आदेश दे दिया था, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग वेतन का भुगतान कर रहा था। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2014 को शिक्षिका बिन्दु यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन बीएसए द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई प्रभावी हो गई। इस मामले में शिक्षिका की डिग्री फर्जी नहीं है। उसने केवल मान्य डिग्री की जगह अमान्य डिग्री को लगा दिया था। इस मामले में बीएसए कार्यालय की भी लापरवाही भी कम नहीं है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान अमान्य डिग्री लगाने के बाद भी आवेदन को निरस्त नहीं किया गया। काउंसलिंग में बुलाया गया। उसकी सभी डिग्री को जमा भी कराया गया था। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद बीएसए ने शिक्षिका बिन्दु यादव की नियुक्ति नियुक्ति तिथि से खारिज कर दिया। वेतन रिकवरी समेत विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया। इस मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार रॉय ने बताया कि परतावल के बीईओ मुसाफिर सिंह की तहरीर के आधार पर प्राथमिक विद्यालय भौसगरा की बर्खास्त सहायक अध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच-पड़ताल की जा रही है।