दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ सुनवाई पर रोक





नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी। यह मामला आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े लोगों की भर्ती करने में पद के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।

न्यायाधीश अनूप जयराम भम्भानी की पीठ ने मालीवाल के खिलाफ आरोप तय किये जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के कोई अनिवार्य घटक उपस्थित नहीं हैं। अदालत ने याचिका पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी को छह सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की है।

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