ट्रैफिक नियम: बाईक पर पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो होगा चालान 

Reported by: Yashwant Maurya 

Edited by: Adrash Tripathi 

Updated: 5 March, 2025 (Wednesday, 12:27pm)IST

  • 10 मार्च से शहर में चलेगा अभियान, तीन बार चालान कटने पर निरस्त हो सकता है रजिस्ट्रेशन
  • हाईवे पर किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ भी बरती जाएगी सख्ती

गोरखपुर: शहर में अब बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठने पर ट्रैफिक पुलिस पहली बार में 500 रुपये का चालान करेगी। वहीं, दूसरी बार में 1000 और तीसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना लगाएगी। तीन बार नियम तोड़ने वाले बाइक का आरटीओ को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। यातायात पुलिस 10 मार्च से शहर अभियान चलाने जा रही है। इसमें बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति पर विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही यातायात पुलिस की कई टीमें फोरलेन पर भी पेट्रोलिंग करेंगी। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक और ट्रैक्टर-ट्राॅली पर कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर शासन से भी एक पत्र यातायात पुलिस को मिला है। बेतरतीब खड़ी मालवाहक गाडियों के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है।

आईटीएमएस से भी होगा चालान:-

अभी तक आईटीएमएस से यातायात नियमाें का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों का चालान किया जा रहा था। इसमें बिना हेलमेट बाइक चालक का चालान काटा जाता था। अब आईटीएमएस में बैठे कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में बाइक की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति पर भी ध्यान देंगे। बिना हेलमेट मिलने पर गाड़ी नंबर पर चालान करेंगे।

ट्रैक्टर-ट्राॅली की एजेंसी में जाएगी पुलिस:-

डीआईजी ने निर्देश दिया है कि ट्रैक्टर-ट्राॅली पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। इसके लिए शहर और आसपास ट्रैक्टर-ट्राॅली की एजेंसियों में जाकर यातायात पुलिस संपर्क करेगी। एजेंसियों के मैनेजर से बात कर निर्माण के समय ट्रैक्टर-ट्राॅली में अच्छी गुणवत्ता का रिफ्लेक्टर लगवाने की सलाह देगी, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों की संख्या कम हो सके।

एसपी यातायात संजय कुमार ने बताया कि, हादसों में यह देखा गया है कि पीछे बैठे व्यक्तियों की भी मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। इस कारण अब पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों से भी हेलमेट पहनने की अपील की जाएगी। अभियान चलाकर नियम का पालन न करने पर चालान किया जाएगा।

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