
Reported by: Adrash Tripathi
Edited by: Amit Yadav
Updated: 18 May, 2025 (Sunday, 04:48pm)IST
- भूमि अनुबंध अनियमिताओं के कारण निलंबन हुआ डीजल भंडारण व बिक्री लाइसेंस
- निलंबन के बावजूद पंप स्वामी द्वारा नियमों की अवहेलना करके पंप का संचालन जारी
- अग्रिम कार्यवाही में शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण निरस्त करने की अपील किया
महराजगंज/सिन्दुरिया: जनपद महराजगंज के सिन्दुरिया स्थित मेसर्स हरिकृपा फिलिंग स्टेशन पर जिला पूर्ति अधिकारी ए.पी सिंह द्वारा दिनांक 13 मई 2025 को जारी निलम्बन आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप का संचालन व डीजल, पेट्रोल व सीएनजी बिक्री अभी भी जारी है। पेट्रोल पंप मालिक द्वारा यह अवहेलना न केवल प्रशासनिक आदेशों का उल्लघंन दर्शाती है, बल्कि जिला प्रशासन की कार्यशैली व लापरवाही पर भी सवाल खड़ी करती है।
आपको बता दें कि, अनिल कुमार पुत्र चन्द्रबली द्वारा जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 1मई 2025 को उक्त प्रकरण में डिप्टी कलेक्टर विजय यादव को जांच अधिकारी नामित किया गया था। शिकायती प्रार्थना पत्र के जांच के आधार पर दिनांक 5 मई 2025 को यह तथ्य प्रकाश में आया कि, सिन्दुरिया से महराजगंज जाने वाली मुख्य मार्ग पर स्थित हरिकृपा फिलिंग स्टेशन का निर्माण सिन्दुरिया में स्थित भूमि खसरा संख्या 727 एवं 726 की भूमि पर किया गया है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल खसरा संख्या 727 के लिए ही निर्गत किया गया था। इस प्रकार पंप स्वामी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना वैध अनुमति के अतिरिक्त भूमि पर पेट्रोल पंप का संचालन किया गया है।
जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार यह उल्लंघन न केवल पेट्रोलियम नियमावली 2002 बल्कि उत्तर प्रदेश हाईस्पीड डीजल ऑयल एवं लाइट डीजल ऑयल नियंत्रण आदेश 1980 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
इसी आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 13 मई 2025 के आदेश में पंप का डीजल विक्रय एवं भण्डारण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक पंप पर पेट्रोल-डीजल का आयात – निर्यात व बिक्री सामान्य रूप से जारी है। न तो कोई सीलिंग की कार्यवाही की गई है और न ही पंप मालिक द्वारा किसी प्रकार का संचालन रोकने का संकेत मिला है। पंप मालिक द्वारा नियमों के ऐसे उल्लंघन से कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं।
वहीं इस प्रकरण के बावत शिकायतकर्ता अनिल पुत्र चन्द्रबली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि, उक्त प्रकरण में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा डीजल भण्डारण व बिक्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय महराजगंज से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) निरस्त करने की अपील की गई है।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन पंप स्वामी द्वारा नियमों के अवहेलना पर किस प्रकार की कार्यवाही करता है। यदि तत्काल ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो, यह मामला प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रतीक बन जाएगा और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है।