गुंडा एक्ट के मामले में पुलिस कमिश्नर होंगे अपीलीय अधिकारी


रिपोर्ट – यूपी टाइम्स लाईव टीम।

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को वापस लेकर नया विधेयक लाने का फैसला का फैसला किया है। कमिश्नरेट वाले जिलों में अपील की सुनवाई का अधिकार पुलिस आयुक्त को दिया गया है। सात जिलों लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, आगरा, कानपुर प्रयागराज, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के कारणगुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 की वर्तमान धारा 2 (ए) तथा 6(1) में कार्यवाही के स्तर तथा अपीलीय अधिकारी के स्तर के संबंध में विरोधाभास को समाप्त किया गया है।

पुलिस आयुक्त को हटाते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त के मूल अधिकार बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इस तरह अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 से व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई अपील की सुनवाई के संबंध में आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

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