कोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को सश्रम 20-20 साल की सजा सुनाई


Reported by: Amit Yadav

Edited by: Adarsh Tripathi

महराजगंज: जिला महराजगंज के सिन्दुरिया थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है न्यायालय-विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दोषी पाए जाने पर दो आरोपियों रंजन प्रजापति व अरमेन्द्र को 20-20 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ में 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि 26 फरवरी-2021 को वह काम करने के लिए भट्ठे पर गया था। उसकी 13 साल की बेटी घर में अकेली थी। आरोपी रंजन प्रजापति व अरमेन्द्र ने छोटेलाल के सहयोग से उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर बहस करते हुए सजा की मांग की। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई।

advertisement

क्रिकेट लाइव स्कोर

राशिफल

यह भी पढ़ें

× How can I help you?